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आईआरडीएआई (IRDAI) ने एक नोटिस जारी कर घोषणा की है कि किसी भी वाहन के मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी को रिन्यू कराने के लिए एक वैध पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल (पीयूसी) सर्टिफ़िकेट की जरूरत होगी। इस पीयूसी सर्टिफिकेट के बिना किसी भी वाहन का इंश्योरेंस रिन्यू नहीं कराया जा सकेगा।
20 अगस्त 2020 को जारी किए गए, नोटिस में साफ़-साफ़ कहा गया है कि मोटर वाहन बीमा धारक किसी भी पॉलिसी को तब तक रिन्यू नहीं कर सकते हैं जब तक कि वाहन का मालिक वैध पीयूसी प्रमाण पत्र नहीं दिखाता है।
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बता दें कि, इससे पहले, पॉलिसी रिन्यू के समय पीयूसी प्रमाणपत्र अनिवार्य नहीं था। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने IRDAI को इसे लागू करने का आदेश दिया है।
2017 में, सुप्रीम कोर्ट ने IRDAI को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया था कि पॉलिसीधारक या वाहन मालिक रिन्यू के समय वैध PUC प्रमाण पत्र दिखाए, जिसमें उनकी पॉलिसी को रिन्यू नहीं किया जाना चाहिए। यह आदेश भारतीय सड़कों पर ‘प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों’ को हटाने के लिए आया था।
सुप्रीम कोर्ट के शुरुआती आदेश के लगभग 3 साल बाद, पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरण (EPCA) ने अदालत को बताया कि वर्तमान में PUC प्रमाणपत्र के लिए केवल ‘ऑनरोड’ चेक और चालान चालू है और अदालत के आदेश के बावजूद, बीमा कंपनियों ने अभी भी रिन्यू के समय PUC प्रमाणपत्र को अनिवार्य नहीं किया है।
सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी किए गए मानदंडों का पालन करने के लिए, IRDAI को नए दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए बीमा कंपनियों को एक नया नोटिस जारी करना था।
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