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भारत में वाहन चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस जितना जरुरी है उतना ही जरुरी वाहन का पंजीकरण करने के लिए पंजीकरण प्रमाणपत्र (RC) है। यह एक आधिकारिक दस्तावेज है इसका मतलब है कि आपका वाहन भारत सरकार के पास पंजीकृत (Registered) है।
पंजीकरण प्रमाणपत्र में वाहन और उसके मालिक के बारे में कई सारी जानकारी होती है। यह इतना जरुरी है कि परिवहन मंत्रालय ने वाहन मालिकों के लिए यह अनिवार्य कर दिया है कि वे अपने मूल आरसी को हर समय साथ ले जाएं। ऐसा नहीं करने से वाहन मालिक चालान का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।
ऐसा दिखता है पंजीकरण प्रमाणपत्र (RC)

पंजीकरण प्रमाणपत्र से जुड़े कुछ जरुरी तथ्य :
- वाहन अधिनियम के अनुसार, सभी वाहन मालिकों के पास एक वैध आरसी होना चाहिए। इसके बाद ही आप भारतीय सड़कों पर वाहन का उपयोग कर पाएंगे।
- जारी करने की तारीख से 15 साल के लिए वैध होता है पंजीकरण प्रमाणपत्र
- समाप्ति के बाद, RC को 5 वर्षों के लिए नवीनीकृत किया जा सकता है।
- अस्थायी आरसी केवल एक महीने के लिए वैध होगा।
हमें उम्मीद है कि यह जानकारी देश भर के ट्रक व्यवसायियों के लिए उपयोगी साबित होगी। ट्रांसपोर्ट जगत से जुड़े अन्य जानकारी के लिए, कृपया हमारे ‘सहायता पोर्टल’ पर जाएँ।