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केंद्रीय मोटर यान नियम के छठे संशोधन में परिवहन मंत्रालय ने कई श्रेणियों के वाहनों की लंबाई और ऊंचाई बढ़ाने की अनुमति दी है। इनमें विशेष रूप से माल वाहक यानि ट्रकों के मालवाहक क्षमता बढ़ाने पर जोर दिया गया है। ऐसा तक़रीबन दो साल बाद हो रहा है जब मंत्रालय द्वारा माल वाहनों के एक्सल लोड में 25% की वृद्धि की अनुमति मिली है।
परिवहन मंत्रालय द्वारा किये गए संशोधन के अनुसार, अगर किसी भारी शुल्क वाले ट्रक में बंद लोड बॉडी है या आईएसओ सीरीज़ 1 मालवाहक कंटेनर है, तो इसकी कुल ऊंचाई 4.52 मीटर तक हो सकती है। इसके अलावा, अन्य भारी शुल्क वाले ट्रकों के लिए, ऊंचाई 4 मीटर रखी गई है जो कि पहले 3.8 मीटर थी।

सरकार के एक अधिकारी ने कहा कि, नियम में संशोधन के पीछे मुख्य वजह, व्हाईट वस्तुओं और अन्य वस्तुओं के कंटेनरीकृत आवाजाही को प्रोत्साहित करना है। यह हमारे मानकों को वैश्विक मानदंडों के साथ संरेखित करने के लिए किया गया है।
इसके अलावा, पशुधन और निर्माण उपकरण वाहनों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए, नई अधिकतम ऊंचाई 4.75 मी कर दी गई है। इसी तरह, मंत्रालय ने ट्रक और ट्रैक्टर ट्रेलरों के लिए भी सामान ऊंचाई की अनुमति दी है, अगर ये बंद लोड बॉडी में मोटर वाहन, निर्माण उपकरण वाहन, पशुधन और सफेद सामान ले जा रहे हैं।