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कोरोनावायरस के बढ़ते हुए संकट के दरमियान सरकार ने देश भर के लाखों ट्रांसपोर्टरों के लिए e-way bill और GST से संबंधित राहत का एलान किया है। बीते कई दिनों से ट्रक यूनियन व ट्रक मालिक इस सहूलियत की मांग कर रहे थे।
वित्त मंत्रालय की ओर से शुक्रवार, 3 अप्रैल 2020 को जारी किये गए एक परिपत्र मे कहा गया है कि जिन भी e-way bills की वैधता 20 मार्च 2020 to 15 अप्रैल 2020 के बीच समाप्त होने वाली थी वे सभी e-way bill अब 30 अप्रैल 2020 तक मान्य होंगे।
देश भर में लॉकडाउन के चलते फंसे होने के कारण कई ट्रकों का e-way bill अमान्य हो चुका था। आशा की जा सकती है की अब कोई भी राज्य स्तर अधिकारी उन ट्रांसपोर्टरों और ट्रक मालिकों को जुर्मानित नहीं करेगा जिनका माल परिवहन एक्सपायर हो चुके e-way bill से प्रभावित हो रहा है।
इनपुट टैक्स क्रेडिट पर लगायी १०% की पाबंदी अस्थायी रूप से हटा ली गयी है
जिन इन्वॉइसेस को GST पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया था, उनके इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करने पर वित्त मंत्रालय ने जनवरी 2020 में ही 10% की पाबंदी लगायी थी। बढ़ते इनपुट टैक्स क्रेडिट फ्रॉड पर काबू पाने के लिए ये नीति हाल ही में लायी गयी थी।
किंतु अब वे ट्रांसपोर्टर जो इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाने योग्य हैं, वे फरवरी 2020 से अगस्त 2020 तक के इन्वॉइसेस पर 100% इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं , बशर्ते सितम्बर 2020 में ऐसी सभी इन्वॉइसेस GST पोर्टल पर फॉर्मGSTR-3B में दर्शायी जाएँ। ये बात उन ट्रांसपोर्टरों के लिए बड़े राहत की है जिनका नकदी प्रवाह कोरोनावायरस की मंदी से प्रभावित हुआ है ।
From Delhi to Gorakhpur