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केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने ई-वे बिलों की वैधता 30 जून 2020 तक आगे बढ़ा दी है। यह उन सभी ई-वे बिलों के लिए मान्य होगा जो 24 मार्च 2020 या उस से पहले बने थे और जिनकी वैधता 20 मार्च 2020 या उस से बाद एक्सपायर होनी थी। गौरतलब है कि 20 मार्च 2020 से 15 अप्रैल 2020 के दरमियान एक्सपायर होने वाले बिलों की वैधता पहले 31 मई तक कर दी गई थी।
यह ट्रांसपोर्टरों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है क्योंकि उनमें से कई लोग 15 अप्रैल के बाद एक्सपायर होने वाले ई-वे बिलों को ले कर दिक्कतों का सामना कर रहे थे।
इस फैसले से जुड़ी नोटिफिकेशन यहां देखें:

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