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परिवहन मंत्रालय ने मोटर व्हीकल दस्तावेजों की वैधता और आगे बढ़ा कर 30 सितंबर तक कर दी है। नीचे लिखे दस्तावेज जो 1 फरवरी के बाद से एक्सपायर हो चुके थे या जो 31 मई तक एक्सपायर होने वाले थे उन्हें 30 सितंबर तक वैध माना जायेगा:
- फिटनेस
- परमिट (सभी प्रकार के)
- ड्राइविंग लाइसेंस
- रजिस्ट्रेशन
- अन्य दस्तावेज जिसकी वैधता लोकडाउन की वजह से आगे नहीं बढ़ाई जा सकी
गौरतलब है कि पहले सरकार ने इन दस्तावेजों की वैधता 30 जून तक आगे बढ़ाई थी। मगर कोरोना से उपजी निरन्तर अनिश्चितता को देखते हुए वैधता को और आगे बढ़ाने का फैसला लिया गया है।
केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों और केंद्र शाषित प्रदेशों से नीचे लिखे बिंदुओं पर भी राहत प्रदान करने को कहा है:
- परमिट की आवश्यकता
- परमिट के रिन्यूअल अथवा पेनल्टी पर फीस और टैक्स पर राहत

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