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परिवहन मंत्रालय ने सभी BS-VI वाहनों के लिए पहले से मौजूद स्टीकर, जिस पर वाहन की रजिस्ट्रेशन की जानकारी होती है, के ऊपर 1 सेंटीमीटर की हरी पट्टी लगाना अनिवार्य कर दिया है। पहले से मौजूद स्टीकर, जो कि तीसरी नम्बर प्लेट का काम करता है, का रंग वाहन के ईंधन के प्रकार के हिसाब से तय किया जाता है – पेट्रोल और CNG वाहनों पर हल्का नीला स्टीकर होता है और डीज़ल वाहनों पर नारंगी स्टीकर होता है।
इस से जुड़ी सरकार द्वारा जारी आधिकारिक प्रेस रिलीज़ यहां देखें:

इस से पहले सरकार ने 1 अप्रैल 2019 से सभी वाहनों पर टेम्पर प्रूफ, हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) लगाना अनिवार्य किया था, जो कि तीसरी नंबर प्लेट का काम करती है। निर्माता कंपनियों द्वारा सभी नए वाहनों के शीशे के अंदर की तरफ इसे लगाया जाता है।
जैसा कि ज्यादातर पाठकों को मालूम है, भारत सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2020 से BS-VI उत्सर्जन (एमिशन) मानकों को अनिवार्य कर दिया गया था। ये मानक सख्त और साफ एमिशन सुनिश्चित करने के लिए इस्तेमाल में लाये गए हैं और दुनिया भर में इस्तेमाल किये जाने वाले मानकों के बराबर हैं।
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