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सरकार ने लोकडाउन 5.0, जिसे अनलॉक 1.0 की नज़र से भी देखा जा रहा है, के लिए दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं। विस्तार से जानने के लिए यहां क्लिक करें:
इसमें ट्रांसपोर्टरों के लिए महत्वपूर्ण बातें कुछ इस प्रकार हैं :
- सामान और लोगों की बेरोकटोक अन्तर्राजीय आवाजाही की इजाज़त दे दी गई है। इसके लिए किसी की मंजूरी या ई-पास की जरूरत नहीं है। लोगों की बेरोकटोक आवाजाही से ड्राइवरों एवं कर्मचारियों का ट्रक अथवा कार्यस्थल तक आसानी से आना-जाना संभव हो जाएगा।
- पिछले दिशानिर्देशों की तरह ही पड़ोसी देशों के साथ जमीन के जरिए होने वाला व्यापार जारी रहेगा।
नीचे लिखी गतिविधियों के अलावा कन्टेनमेंट जोन के बाहर सभी गतिविधियों की इजाजत है। इन्हें अलग-अलग चरणों में शुरू किया जाएगा, जानिए कैसे:
- सभी धार्मिक एवं पूजा अर्चना के स्थल, हॉटल, रेस्टॉरेंट एवं अन्य ऐसी सुविधाएं, तथा शॉपिंग मॉल 8 जून से खोले जा सकेंगे – यह चरण 1 होगा।
- स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक / ट्रेनिंग / कोचिंग संस्थानों को राज्यों और केंद्र शाषित प्रदेशों से सलाह लेने के बाद खोला जाएगा – यह चरण 2 होगा।
- अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा, मैट्रो रेल, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार और ऑडिटोरियम बंद रहेंगें। खेल से जुड़ी गतिविधियां, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक कार्यक्रम और अन्य बड़ी सभाओं की इजाज़त भी नहीं दी गई है। हालात का मुआयना करने के बाद इन्हें चरण 3 में खोलने की तारीखों की घोषणा की जाएगी।
- गैरजरूरी गतिविधियों के लिए लोगों की आवाजाही पर नाईट कर्फ्यू जारी रहेगा। हालांकि कर्फ्यू का समय बदलकर रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर दिया गया है।
- कन्टेनमेंट जोन वाले इलाकों में 30 जून तक लोकडाउन जारी रहेगा। केंद्र द्वारा बताए दिशानिर्देशों के आधार पर कन्टेनमेंट जोन का निर्धारण जिला स्तर के अधिकारी करेंगे।
औद्योगिक गतिविधियों पर किसी भी तरह की पाबंदी नहीं लगी है, ऐसे में ट्रक मालिक अनलॉक चरण 1.0 में ट्रकों की डिमांड बढ़ने की उम्मीद लगा सकते हैं।
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