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हिमाचल प्रदेश सरकार ने 4 महीनों (1 अप्रैल 2020 से 31 जुलाई 2020) के लिए सभी पब्लिक सर्विस वाहनों (जिसमें माल वाहन भी शामिल हैं) को टोकन एवं स्पेशल रोड टैक्स भरने से छूट दी है।
सरकारी सूचना के मुताबिक:
“ट्रांसपोर्टरों को आर्थिक राहत देने के लिए, हिमाचल प्रदेश मोटर व्हीकल टैक्सेशन एक्ट 1972 द्वारा प्राप्त संवैधानिक शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए हिमाचल प्रदेश के गवर्नर सभी पब्लिक सर्विस वाहनों, माल वाहनों, शैक्षणिक संस्थानों की बसों और निजी सर्विस वाहनों को टोकन टैक्स एवं स्पेशल रोड टैक्स भरने से छूट प्रदान करते हैं।
मार्च 2020 और अगस्त 2020 के महीनों का टैक्स भरने योग्य माना जायेगा (अगर पहले नहीं भरा गया हो)। मार्च के महीने में लोकडाउन की अवधि में पड़ने वाले दिनों (21 मार्च 2020 से 31 मार्च 2020) को ऊपर बताई छूट की अवधि में शामिल किया जाएगा।”
सरकार ने परमिटों को रिन्यू कराने में कोविद-19 लोकडाउन के दौरान आई देरी की वजह से लगे जुर्माने भरने से भी छूट दी है।
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