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मुश्किलों से जूझ रहे ट्रांसपोर्ट उद्योग की मांगों को मानते हुए कर्नाटक सरकार ने कॉमर्शियल वाहनों (जिसमें माल वाहन शामिल हैं) को 24 मार्च से 23 मई तक का मोटर व्हीकल (MV) टैक्स भरने से छूट दी है। लोकडाउन में ट्रांसपोर्ट समुदाय को जिस तरह कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है उसे देखते हुए यह फैसला लिया गया है। हालाकिं इस अवधि में जो नए वाहन रजिस्टर हुए हैं उन्हें टैक्स में छूट हासिल नहीं होगी।
साथ ही कर्नाटक सरकार ने कर्नाटक में प्रवेश लेने वाले वो माल वाहन जो बाहर के राज्यों में रजिस्टर्ड हैं उनके लिए बिना जुर्माने के टू-वे (दोतरफा) टैक्स भरने की अंतिम तारीख 1 जून तक आगे बढ़ा दी है।
अन्य राज्यों में रजिस्टर्ड पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाहन जो अन्य राज्यों में फंसे कर्मचारियों को कर्नाटक वापिस लाने में इस्तेमाल हो रहे हैं उन्हें भी अनिवार्य परमिट लेने और जरूरी टैक्स भरने से 30 जून तक छूट दी गई है।
राज्य सरकार की ओर से उठाए गए ये कदम ट्रांसपोर्ट उद्योग को थोड़ी राहत जरूर देंगें। अब यह देखने वाली बात है कि ट्रांसपोर्ट उद्योग की मदद करने के लिए क्या अन्य राज्य भी इस तरह के फैसले लेंगे।
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