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उपरोक्त सूचनाओं के अनुसार वे E-Way बिल जिनके लिए केवल पार्ट-ए उत्पन्न हुआ था और पार्ट-बी को अभी तक अद्यतन नहीं किया गया था, उनको बढ़ाया नहीं जा सकता। ट्रांसपोर्टर्स, विशेष रूप से वो लोग जो पार्ट-लोड / विविध आदि में पेश आ रहे हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि पार्ट-बी के बिना लॉकडाउन से पहले उनके गोदामों में पड़े प्रेषित माल को नए E-Way बिल की आवश्यकता होगी।
हमने पहले लिखा था कि 3 अप्रैल और 5 मई की अधिसूचनाओं के माध्यम से सरकार ने ई-वे बिल की वैधता को 30 अप्रैल तक और फिर 31 मई तक तक बढ़ा दिया है– https://help.wheelseye.com/en/posts/573/ और https://help.wheelseye.com/en/posts/3127/ (यह समझने के लिए लिंक पर जाएं कि कौन से ई-वे बिल इस तरह के विस्तार के लिए पात्र हैं).
E-Way बिल जिसका पार्ट-बी 15 दिनों के भीतर अपडेट नहीं किया गया है, स्वचालित रूप से रद्द हो जाता है।
इसलिए हम ट्रांसपोर्टर्स को सलाह देंगे कि डिलीवरी के लिए प्रेषित माल के पार्ट-बी की उपस्थिति को सत्यापित करें – यदि मौजूद नहीं है, तो कृपया एक नया ई-वे बिल जेनरेट करने की व्यवस्था करें।
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