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Notification No. 40/2020-Central Tax, dated 05/05/2020
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के द्वारा जारी किये गए अधिसूचना संख्या 40/2020 के अनुसार जो भी e-way bills 24.03.2020 को या उससे पहले उत्पन्न हुए थे और जिन की वैधता 20 मार्च 2020 to 15 अप्रैल 2020 के बीच समाप्त होने वाली थी वे सभी e-way bills अब 31 मई 2020 तक मान्य होंगे।

देश भर में लॉकडाउन के चलते फंसे होने के कारण कई ट्रकों का e-way bill अमान्य हो चुका था। आशा की जा सकती है की अब कोई भी राज्य स्तर अधिकारी उन ट्रांसपोर्टरों और ट्रक मालिकों को जुर्मानित नहीं करेगा जिनका माल परिवहन एक्सपायर हो चुके e-way bills से प्रभावित हो रहा है।
केंद्र ने पहले e-way bills की वैधता 30 अप्रैल 2020 तक बढ़ा दी थी। यह नोटिस उन ट्रक मालिकों के लिए एक बड़ी राहत के रूप में आएगा जो पहले से ही लॉकडाउन के दौरान माल के परिवहन में कई मुद्दों का सामना कर रहे हैं।
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Ya kamini bilkul sahi hai magar raja karmachari glare ha
Vikas Bishnoi